सुपौल। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने अनुमंडल संयोजक प्रभात कुमार के नेतृत्व में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) राज साहिल से मुलाकात कर नगर परिषद के 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले विद्यालयों के शिक्षकों को 7.5 प्रतिशत की संशोधित दर से नगर आवास भत्ता देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
संयोजक प्रभात कुमार ने बताया कि नगर विकास विभाग, बिहार के पत्रांक 07/विविध-48/21, दिनांक 22 दिसंबर 2022 के अनुसार, नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत 8 किलोमीटर के दायरे में स्थित विद्यालयों के शिक्षकों को परिवर्द्धित दर से मकान किराया भत्ता (शहरी आवास भत्ता) दिया जाना है। इस संदर्भ में, बीईओ ने 2 मई 2023 को ज्ञापांक 305 के माध्यम से नगर परिषद क्षेत्राधीन 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को शहरी आवास भत्ता स्वीकृत करने हेतु 33 विद्यालयों की सूची भेजी थी।
हालांकि, इस सूची को अलग-अलग रूप में उपलब्ध कराने के लिए डीपीओ (स्थापना), सुपौल ने 30 मई 2023 को ज्ञापांक 1069 के माध्यम से नगर परिषद के ईओ को पत्र लिखकर विद्यालयों की अलग-अलग सूची अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। लेकिन यह मामला अब तक लंबित पड़ा हुआ है।
मंगलवार को नगर परिषद ईओ राज साहिल ने शिक्षकों की इस मांग को उचित मानते हुए 15 दिनों के भीतर सीमांकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया। शिक्षक संघ ने नगर परिषद से जल्द से जल्द इस मांग को पूरा करने की अपील की है।
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