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गांजा तस्करी के मामले में तीन नेपाली नागरिक दोषी, दो-दो साल की सुनाय गयी सजा


सुपौल। जिला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुनील कुमार की अदालत ने गांजा तस्करी के एक मामले में तीन नेपाली नागरिकों को दोषी ठहराया है। गुरुवार को अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत तीनों को दो-दो वर्ष सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर तीनों को अतिरिक्त तीन महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।

दोषी करार दिए गए अभियुक्तों में नेपाल के राजबिराज के जगाय मंडल, राम नारायण मंडल और हनुमाननगर सप्तरी के रामानंद कुमार तोपा शामिल हैं। पुलिस ने इन्हें 2 जून 2024 को गुप्त सूचना के आधार पर निर्मली थाना क्षेत्र के हरि प्रसाद साह कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया था। तलाशी में इनके पास से बाइक पर ले जाई जा रही एक बैग में 3 किलो 930 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।

विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के निर्देशन में इस मामले की त्वरित सुनवाई कराई गई, जिसमें कुल चार गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गवाहों ने अपने बयान में घटना और प्राथमिकी का समर्थन किया। बचाव पक्ष के वकील संजय कुमार सिंह और रसिक लाल यादव ने अभियुक्तों की ओर से दलीलें पेश कीं।

इस मामले में निर्मली थाना कांड संख्या 91/2024 के तहत तत्कालीन थानाध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार के लिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना के समय पुलिस ने दंडाधिकारी और सशस्त्र बल की मदद से छापेमारी कर अभियुक्तों को बाइक समेत पकड़ा था।

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