सुपौल। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह की अदालत ने त्रिवेणीगंज नगर परिषद चुनाव के दौरान वार्ड पार्षद प्रत्याशी रोहित कुमार मणि की हत्या के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई।
यह मामला त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 580/22 और सत्रवाद संख्या 256/23 से संबंधित है। अदालत ने चिंटू सिंह उर्फ राजकुमार सिंह, रौशन पोद्दार, दीपक कुमार, मोहम्मद उज्जेर आलम उर्फ गुड्डू और धीरज कुमार को हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत दोषी ठहराया। इन सभी को धारा 302 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
अतिरिक्त रूप से चिंटू सिंह को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत चार वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा भी दी गई। जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 17 दिसंबर 2022 का है, जब मृतक रोहित कुमार मणि त्रिवेणीगंज वार्ड संख्या 18 से पार्षद चुनाव लड़ रहे थे। घटना के दिन, वे अपनी पत्नी निधि कुमारी और सहयोगियों के साथ प्रचार कर रहे थे। रात करीब 9:30 बजे पांचों आरोपियों ने उन्हें घेर लिया। इसी दौरान चिंटू सिंह ने पिस्तौल निकालकर रोहित कुमार मणि पर गोली चला दी, जो उनके पेट में लगी। गोली लगने से वे मौके पर ही गिर पड़े।
घटनास्थल पर हल्ला होने और लोगों के जुटने पर आरोपी पिस्तौल लहराते हुए बाइक से भाग निकले। गंभीर रूप से घायल रोहित कुमार मणि का इलाज पटना के पारस अस्पताल में चल रहा था, जहां 23 दिसंबर 2022 को उनकी मौत हो गई।
मामले की सूचिका और मृतक की पत्नी निधि कुमारी ने त्रिवेणीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के नेतृत्व में मामले की जांच हुई। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अमर कुमार दास ने केस की सफल पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिन्होंने घटना और प्राथमिकी का समर्थन किया।
मंगलवार को अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी कहा कि सजा की अवधि साथ-साथ चलेगी और पहले से जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। इस फैसले से मृतक के परिवार को न्याय की उम्मीद मिली है। पुलिस और अभियोजन की तत्परता से इस मामले का त्वरित निपटारा संभव हुआ।
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