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शराब तस्करी के आरोपी को आठ वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना



सुपौल। विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय प्रथम अभिषेक कुमार मिश्रा की अदालत ने सोमवार को शराब तस्करी के एक मामले में मनीरउद्दीन उर्फ मनीर उर्फ भोला को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

यह मामला 15 अक्टूबर 2020 का है, जब भीमपुर थाना क्षेत्र के बिहार होटल के पास एनएच 57 पर गिट्टी लदे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई थी। पुलिस ने 411 लीटर 300 मिली लीटर शराब और 6700 रुपये बरामद किए थे। ट्रक में शराब को छिपाकर लाया जा रहा था, और इसमें मनीरउद्दीन उर्फ मनीर उर्फ भोला, बरजहान अली और खलासी बदरूद्दीन आरोपी थे।

पुलिस ने मामले में मनीरउद्दीन को गिरफ्तार किया था, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र 30 नवंबर को न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले का अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ब्रजलाल मुखिया ने सफलतापूर्वक विचारण कराया। पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के मार्गदर्शन में अभियोजन कोषांग ने त्वरित विचारण कर छह गवाहों की गवाही प्रस्तुत की।

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