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अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण समिति की हुई बैठक, मुआवजा और सुविधाओं के लिए दिये कई दिशा-निर्देश



सुपौल। जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और मैनुअल स्कैवेंजर से संबंधित जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक कार्यालय वेश्म में हुई। बैठक में पीड़ितों को ससमय मुआवजा और अन्य सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया गया।

बैठक में पुलिस अधीक्षक शैशव यादव से प्राप्त सभी मुआवजा प्रस्तावों की समीक्षा के बाद स्वीकृति प्रदान की गई। विशेष लोक अभियोजक को निर्देशित किया गया कि गवाहों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देने के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी को गवाहों की सूची, बैंक पासबुक, आधार और गवाही की तिथि सहित सुनिश्चित रूप से प्रदान करें।

इसके अलावा, हत्या के मामलों में आरोप गठन के बाद नियमानुसार नियोजन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक में अध्यक्ष ने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक को ससमय अंतिम आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।

बैठक में निर्मली विधायक अनिरूद्ध प्रसाद यादव, पुलिस अधीक्षक शैशव यादव, उप विकास आयुक्त सुधीर कुमार, असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), विशेष लोक अभियोजक और अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।

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