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शराब तस्करी मामले में आरोपी को आठ साल की सजा और एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना





सुपौल। विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय प्रथम अभिषेक कुमार मिश्रा की अदालत ने बुधवार को शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आठ साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर आरोपी को छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजा एक साथ चलेगी।

मामला 6 मार्च 2023 का है, जब किशनपुर थाना क्षेत्र स्थित कोसी महासेतु टोल प्लाजा के पास एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई थी। मामले में किशनपुर थाना कांड संख्या 51/23 के तहत अभियुक्त बलजीत सिंह, जो कि एसएन राय रोड, इन्द्रापल्ली, कलकत्ता का निवासी है, को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम-2022 की धारा 30 (ए) के तहत दोषी पाया गया।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत ने सफल विचारण कराया। पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के नेतृत्व में अभियोजन कोषांग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह साक्षियों की गवाही पूरी कराई, जिन्होंने घटना और प्राथमिकी का समर्थन किया।

सूचना के आधार पर किशनपुर थाना के पुअनि नागमणी मधुकर ने ट्रक चालक बलजीत सिंह और अन्य छह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। 5 मार्च 2023 को रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद कोसी महासेतु टोल प्लाजा के पास खड़ी ट्रक से 1642 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। इसके अलावा 2900 रुपये नगद, तीन ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य कागजात भी पुलिस ने जब्त किए। ट्रक चालक ने पुलिस को बताया कि शराब को मधुबनी जिला के प्रभु राय, दीपक कुमार झा और केशव सिंह को देना था, और उसने पहले भी कई बार शराब की खेप इन्हें पहुंचाई थी।


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