सुपौल। मरौना थाना क्षेत्र के ग्राम कुसमहोल में वर्ष 2023 में हुई हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लक्ष्मण यादव और सुनील यादव पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
इस मामले में अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह ने सफल विचारण किया। पुलिस अधीक्षक शैषव यादव के नेतृत्व में पुलिस ने मामले की जांच की और 7 साक्षियों की गवाही कराई गई।
न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को धारा 302/120(B)/149 भादवि के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भी दी गई। अभियुक्तों द्वारा पहले से कारा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। इस फैसले से पीड़ित पक्ष में खुशी और अभियुक्त पक्ष में मायूसी है।
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