सुपौल। अदालत ने मारपीट के मामले में पांच आरोपियों - नुनु लाल यादव, सियाराम यादव, लक्ष्मी यादव, देव नारायण यादव और जुगत लाल यादव को दोषी ठहराया और उन्हें 5-5 साल की सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं चुकाने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला मरौना थाना कांड संख्या 38/2009 से संबंधित है, जो 21 अप्रैल 2009 को दर्ज किया गया था। इस मामले में अपर लोक अभियोजक सारगं कुमारी ने सफल विचारण किया, जबकि पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के नेतृत्व में अभियोजन कोषांग ने 8 साक्षियों की गवाही ससमय कराई।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 21 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए पांचों आरोपियों को धारा-308/34 भादवि के तहत दोषी ठहराया है।
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