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राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का सदर थाना में मामला दर्ज

सुपौल। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में सदर थाना में केस दर्ज किया गया। इस मामले में सेक्टर संख्या 32 के सेक्टर पदाधिकारी अनिल कुमार ने थाना में आवेदन देकर थाना कांड संख्या 202/24 दर्ज कराया है। दिये आवेदन में सेक्टर पदाधिकारी श्री कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में सुपौल प्रखंड अंतर्गत सेक्टर संख्या 32 में उनकी प्रतिनियुक्ति सेक्टर पदाधिकारी के रूप में की गयी है। सदर थाना अंतर्गत बकौर-भेजा कोशी पुल निर्माण के दौरान पाया संख्या 152, 153 पर पुल का स्लैब गिर गया था। जिसमें विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारी के रूप में उनकी प्रतिनियुक्ति अनुमंडल कार्यालय के द्वारा की गयी है। शनिवार को दिन के करीब 11 बजे वे अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर पुलिस पदाधिकारी के साथ मौजूद थे। तभी राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन अपने करीब 30-40 समर्थकों के साथ बकौर चचरी पुल से होते हुए घटना स्थल के समीप आ गयी और अपने समर्थकों के साथ पुल निर्माण कंपनी में लगे कर्मी की खोज खबर करने लगी। जिससे वहां अफरा-तफरी मच गयी। इधर विगत 16 मार्च 2024 से ही लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने तक संपूर्ण सुपौल जिला में धारा 144 के साथ आदर्श आचार संहित भी लागू है। बताया कि सांसद श्रीमती रंजन के द्वारा यहां पर आने हेतु पूर्व से किसी प्रकार अनुमति नहीं लिया गया था। आवेदन में बताया है कि कोशी नदी में बांस के बने चचरी पुल पर एक साथ 30-40 समर्थकों के साथ पार करते हुए घटना स्थल पर आयी। नदी पर बने चचरी पुल पर एक साथ इतने आदमी का पार होना किसी बड़ी अनहोनी की घटना से इंकार नहीं किया जा सकता था। क्योंकि कोशी नदी में जहां पर चचरी बना है, वहां पर पानी का बहाव तेज है। सांसद करीब आधे घंटे तक घटना स्थल के समीप अपने समर्थकों के साथ रहने के बाद वापस चचरी पुल होते हुए लौट गयी। 



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