सुपौल। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदान कराने वाले कर्मियों का सुपौल उच्च माध्यमिक विद्यालय सुपौल में 28 मार्च से 06 अप्रैल 2024 एवं राधेश्याम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सुपौल में 28 मार्च से 04 अप्रैल तक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। वरीय पदाधिकारी (प्रशिक्षण कोषांग) सह अपर समाहर्त्ता ताराकांत महतो वियोगी ने बताया कि सुपौल उच्च माध्यमिक विद्यालय सुपौल में पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी एवं माइक्रो ऑजेबर का प्रशिक्षण एवं राधेश्याम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में द्वितीय एवं तृतीय मतदान पदाधिकारी का प्रशिक्षण निर्धारित है। नोडल पदाधिकारी (प्रशिक्षण कोषांग) सह जिला पंचायत राज पदाधिकारी गयानंद यादव ने कहा कि प्रशिक्षण का आयोजन दो पालियों प्रथम पाली 09:00 बजे पूर्वाह्न से 01:00 बजे अपराह्न एवं द्वितीय पाली 02:00 बजे अपराह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रथम 01 घंटे पीपीटी के माध्यम से कर्मियों के कार्य एवं दायित्व के बारे में बतलाया जाता है। इसके बाद 02 घंटे ईवीएम एवं वीवीपैट का व्यक्तिगत प्रशिक्षण एवं अंतिम 01 घंटा में मतदान कर्मियों का परीक्षा ली जाती है।
प्रभारी पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग राहुल चन्द्र चौधरी ने बताया प्रथम पाली में 540 एवं द्वितीय पाली में भी 540 पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। मतदान कर्मियों की सुविधा हेतु हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। नोडल मास्टर प्रशिक्षक अंजनी कुमार ने कहा कि मॉकपोल वास्तविक मतदान से 90 मिनट पूर्व दो विभिन्न पार्टियों के एजेंटों के सामने प्रारम्भ किया जाना है। अगर मतदान अभिकर्ता नहीं मौजूद रहते हैं तो 15 मिनट इंतजार करने के उपरांत मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाय। मॉकपोल के दौरान कम से कम 50 मत डालना अनिवार्य है एवं नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम 01 मत डालना चाहिए। मॉक पोल के पश्चात सीआसी की प्रकिया करने के उपरांत कंट्रोल यूनिट को ग्रीन पेपर सील एवं स्पेशल टैग लगाकर एवं वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग लगाकर सील करना है।
प्रशिक्षण के दौरान पीठासीन पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के प्रपत्र पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, घोषणा, प्रतिवेदन एवं रिकार्ड किये गये मतों का लेखा को भरने का प्रशिक्षण दिया गया। नोडल मास्टर प्रशिक्षक धर्मेन्द्र कुमार प्रथम मतदान पदाधिकारी के प्रशिक्षण के दौरान बताया कि प्रथम मतदान पदाधिकारी निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति के प्रभारी होंगे एवं ईपिक अथवा अन्य फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर मतदाता की पहचान स्थापित करेंगे। उसके बाद मतदाता सूची में लाल कलम से प्रत्येक मतदाता के लिए आरी (तिरछी) रेखा खींचेंगे तथा महिला मतदाता की स्थिति में उसके क्रमांक को लाल कलम से गोल घेरना भी सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान मतदान अधिकारियों को मतदान की प्रक्रिया समझने, विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों की जानकारी हेतु एवं ईवीएम संचालन हेतु मार्गदर्शिका उपलब्ध कराया गया।
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