- जब्त सभी सिगरेटों का अनुमानित मूल्य 2 लाख 45 हजार के करीब
पटना : सीमा शुल्क, आयुक्तालय पटना के अंतर्गत सीमा शुल्क, राँची सर्किल के अधिकारियों द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर आरा से राँची जा रही बस की तलाशी के दौरान रामगढ़-राँची रोड में पुनदाग टोल प्लाजा के समीप अवैध रूप से तस्करी कर भारतीय सीमा में लाए गए विदेशी मूल के सिगरेट को गुरुवार (28.03.2024) को सुबह लगभग 03:45 बजे सीमा शुल्क के अधिकारियों ने जब्त किया।
जब्त किये गये सिगरेट विदेशी मूल के हैं तथा जिन्हें भारतीय मूल के सिगरेट के साथ छिपाकर अवैध रूप से बिना किसी कागजात के ले जाया जा रहा था। जब्त किये गए विदेशी मूल के सिगरेटों की कुल संख्या 800 पैकेट (9600 पीस)है जो पूर्णत: अवैध रूप से तस्करी के द्वारा दूसरे देशों से भारत में लाया गया है।
इसके अतिरिक्त जब्त भारतीय मूल के सिगरेटों की संख्या 3600 पैकेट (36000 पीस) है। जब्त सभी सिगरेटों का अनुमानित मूल्य 2 लाख 45 हजार के करीब है। जैसा कि भारत सरकार द्वारा विदेशी मूल के सिगरेट का आयात विभिन्न नियमों के पालन किए बिना लाना प्रतिबंधित है। अधिकारियों ने बताया कि जब्त सिगरेट तंबाकु उत्पाद नियमों के मुताबिक नहीं थे और इन्हें भारत में तस्करी कर लाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इस मिथक के कारण कि विदेशी मूल की सिगरेट बेहतर होती है, युवा उपभोक्ताओं के बीच इनकी अधिक मांग है, उपभोक्ता के लिए इन तस्करी वाली सिगरेटों की कीमत कम होती है, क्योंकि ये उत्पाद आमतौर पर सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान किए बगैर हमारे देश में तस्करी कर लाए जाते हैं। जैसा कि कुछ समय पहले ही निर्वाचन आयोग के द्वारा पटना में आयोजित मीटिंग में यह दिशा निर्देश दिया गया था कि प्रतिबंधित पदार्थो के तस्करी को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई को तीव्र गति प्रदान की जाए। अधिकारियों ने बताया की फिलहाल इस बात की छानबीन की जा रही है कि इसके तस्करी में कौन-कौन लोग शामिल हैं। ये सारी कार्रवाई डॉ यशोवर्धन पाठक, आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारण) पटना के निर्देश पर पटना प्रमंडल के सहायक आयुक्त राघवेंद्र शाह के नेतृत्व में की गई जिसमें जितेन्द्र मंडल, निरीक्षक ने मुख्य भूमिका निभाई। आयुक्त ने आगे बताया कि तस्करों द्वारा पूर्वोतर क्षेत्र से ट्रेनों तथा अन्य माध्यमों से यथा सड़क मार्ग द्वारा भी अवैध तरीके से तस्करी कर विदेशी मूल के सिगरेट को लाया जा रहा है तथा बिहार एवं झारखंड के इलाकों में इसकी बिक्री की सूचना है। हालांकि इसको रोकने के लिए पटना कस्टम्स पूरी तरह सक्षम और मुस्तैद है एवं आने वाले समय में इस तस्करी निरोधी अभियान को और गति तथा सख्ती मिलेगी। साथ ही संलिप्त लोगों के विरुद्ध सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों यथा रेलवे पुलिस बल, पुलिस विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं और सूचना देने वाले का भी सीमा शुल्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस तस्कर निरोधक काम में भविष्य में भी बेहतर समन्यवय और सहयोग अपेक्षित है ताकि ऐसी गैर कानूनी गतिविधि पर पूर्णविराम लग सके।
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