सुपौल। तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश सप्तम अविनाश कुमार (सम्प्रति निलंबित) द्वारा किशनपुर थाना कांड संख्या 237/19 त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 357/20 एवं कांड संख्या 166/19 तथा सुपौल थाना कांड संख्या 514/2020 में जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के विरूद्ध अर्थदंड आरोपित की गई थी। साथ ही प्रतिकुल टिप्पणी भी पारित की गयी थी। तत्पश्चात दोनों पदाधिकारीगण द्वारा उक्त संबंध में उच्च न्यायालय पटना में अपील याचिका दायर की गयी। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में गहनता से सुनवाई की गयी। सुनवाई के पश्चात उच्च न्यायालय ने तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सप्तम अविनाश कुमार (सम्प्रति निलंबित) द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए दोनों पदाधिकारियों को अर्थदंड से मुक्त किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में बताया गया कि इस तरह की प्रतिकुल टिप्पणी पारित करने की शक्ति निचली अदालत को प्राप्त नहीं है।
डीएम व एसपी के विरूद्ध अर्थदंड आरोपित किये जाने के आदेश को उच्च न्यायालय ने किया खारिज
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