सुपौल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम सह विशेष न्यायाधीश ( उत्पाद न्यायालय टू ) अमित कुमार की कोर्ट ने गुरूवार को दो दोषी को पांच-पांच साल की कारावास व एक-एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त के द्वारा कारा में पूर्व में बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी। जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में रतनपुरा थाना अन्तर्गत कटैया (भीमनगर ओपी) के रास्ते रामपुर नहर पर समदा वार्ड नंबर 14 के सीमा में 07 आरडी पुल से 1/2 किमी दक्षिण साईकिल से दो तस्कर शराब से भरा बोरा ले जा रहा था। पुलिस ने दोनों तस्कर को गिरफ्तार किया था। मामले में रतनपुरा थाना कांड संख्या 47 / 2017 से जनित विविध उत्पाद वाद संख्या 928 / 2017 में फिदा हुसैन एवं मो नजीम उल्लाह कमलपुर, थाना-बलुआ बाजार को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा-30(ए) के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी गयी। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूद्र प्रताप लाल के द्वारा सफल विचारण कराया गया। जबकि पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अभियोजन कोषांग के द्वारा उक्त वाद का त्वरित विचारण कराकर कुल 05 साक्षियों की गवाही ससमय करायी गयी। साक्षियों के द्वारा अपने-अपने बयान में घटना तथा प्राथमिकी का समर्थन किया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद कांत झा ने बहस में भाग लिया।
दो शराब तस्कर को सुनाया गया पांच-पांच साल की सजा,लगाया गया एक-एक लाख रुपये का जुर्माना
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