सुपौल। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो बृजकिशोर सिंह द्वारा गुरूवार काे पॉक्सोवाद संख्या 10/2021 महिला थाना 11/2021 के अभियुक्त सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमठो पुर्नवास वार्ड 03 निवासी 19 वर्षीय मो सोनु को भादवि धारा 341,323,376 एवं पाॅक्सो की धारा 04 एवं 08 में दाेषी करार दिया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देवकुमार सिंह और अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी ने बहस किया। न्यायालय द्वारा 19 दिसंबर 2024 को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। बता दें मो सोनू पर महिला थाना कांड संख्या 11/2021 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज है। बीते 06 फरवरी 2021 काे मो सोनू ने घर में घुसकर जबरदस्ती एक नाबालिग के साथदुष्कर्म किया किया था।
पॉक्सो के मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम द्वारा आरोपी को दिया दोषी करार, 19 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा
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