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शराब तस्करी मामले दो अभियुक्त दोषी करार, 14 को सुनाई जायेगी सजा

सुपौल। एडीजे एक्साइज कोर्ट 02 अमित कुमार की कोर्ट में मंगलवार को शराब मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया। दोनों दोषियों फिदा हुसैन एवं नजीमउल्लाह साकिन कमलपुर थाना बलुआ बाजार को धारा 30 (9) के तहत 14 दिसंबर को सज़ा सुनाई जाएगी। 30 अक्टूबर 2017 को रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्पाद विभाग ने उक्त मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास से 78 लीटर शराब ज़ब्त हुआ था। मामले में 6 गवाहों में से पांच गवाहो ने बयान दिए। जिसमें अनमोल कुमार, मनोरंजन सिंह, श्याम कुमार, बिंदेश्वर प्रसाद एवं अजय कुमार शामिल है। मामले में 20 सितंबर को बयान हुआ। 01 दिसंबर को बहस पूर्ण हुआ। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नागेंद्र नारायण ठाकुर व सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रुद्र प्रताप लाल ने सरकार का पक्ष रखा।



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