सुपौल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुनील कुमार की अदालत ने बुधवार को जानलेवा हमला व गोलीबारी से संबंधित एक मामले में किशनपुर प्रखंड प्रमुख सूर्य नारायण यादव उर्फ सूर्य नारायण प्रसाद सहित चार लोगों को भादवि की धारा 147, 148, 149, 341, 307 भादवि तथा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी पाते हुये धारा 307 के तहत 10 वर्ष का कारावास एवं 25 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। मामले में सूर्य नारायण यादव के अलावे मनोज यादव, उपेंद्र यादव, संजय यादव को सजा सुनायी गयी। जानकारी के अनुसार धारा 147 के तहत 02 वर्ष, धारा 148 तथा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत 03-03 वर्ष की कारावास, धारा 341 एवं 149 के तहत 01-01 महीना की सजा सुनायी गयी। अर्थदण्ड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दोषी को भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी।
कोर्ट में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सारंग कुमारी के द्वारा सफल विचारण कराया गया। जबकि पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अभियोजन कोषांग के द्वारा उक्त बाद का त्वरित विचारण कराकर कुल 17 साक्षियों की गवाही माननीय न्यायालय में ससमय करायी गयी। साक्षियों के द्वारा अपने-अपने बयान में घटना तथा प्राथमिकी का समर्थन किया गया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता विनोद कांत झा तथा विरेन्द्र कुमार झा उर्फ बच्चन झा ने बहस में भाग लिया। दोनों पक्षों की आर से दलील सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश के द्वारा 18 दिसंबर को आरोपियों को दोषी ठहराया गया था।
किशनपुर थाना अन्तर्गत थरबिट्टा कोसी बांध के महावीर मंदिर के समीप 10 फरवरी 2020 को बेचन प्रसाद यादव को गोली मार घायल कर दिया गया था। बेचन यादव के फर्द बयान पर किशनपुर थाना कांड संख्या 25/20 दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार 09 फरवरी को बेचन यादव अपनी पुत्री किरण कुमारी के शादी के अवसर पर थरबिट्टा बाजार से शादी का सामान खरीददारी कर अपनी पुत्री अंजू भारती के साथ बााइक से वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान शाम लगभग 5।45 बजे महावीर मंदिर के पास यह घटना हुई। इसके बाद पिता पुत्री दोनों अपनी जान बचाने हेतु पश्चिम तरफ गेहूं की खेत में भाग निकले। इसके बाद उसकी पुत्री अंजू के दांये बांह पर देसी कट्टा से गोली मार कर जख्मी कर दिया था। गोली की आवाज सुनकार स्थानीय लोग घटना स्थल पर पहुंचे। जिन्होंने दोनों जख्मी को सदर अस्पताल सुपौल में भर्ती कराया। जहां से दोनों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। इस मामले में तीन आरोपी चंद्र किशोर यादव, कामेश्वर यादव एवं इंद्र कुमार को 31 मई 2022 को सजा सुनाई जा चुकी है।
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