सुपौल। बिहार सरकार की ओर से युवाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करने और उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक अति महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। यह जानकारी जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मनोज कुमार ने दी।
श्री कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का उपयोग करके आप अपने जीवन निर्वहन के लिए उद्यम की शुरूआत कर सकते हैं। यह सहायता राशि आपको लोन के रूप में मिलेगी, जो आपके उद्यम के लिए जरूरी औजार, मशीनों और अन्य व्यवस्थाओं को पूर्ण करने में काफी मदद कर सकती है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 62 विभिन्न ट्रेड में लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान के साथ अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। अर्थात यदि आपको योजना के तहत 10 लाख रुपये मिलते हैं तो 5 लाख रुपये सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप दिया जाएगा।
बिहार में उद्यमिता के विकास और लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बहुत ही कारगर साबित हो रही है। यदि आप बिहार में रहते हुए अपना उद्यम करना चाहते हैं और आपके पास पैसों की कमी है तो आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेकर यह कमी दूर कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य राजकीय बेरोजगारी को कम करना और युवाओं को उद्यम के प्रति जागरूक करना है। इस योजना में एससी, एसटी, ईबीसी और महिला लाभार्थियों को बिना किसी ब्याज के राशि दी जाती है वहीं सामान्य और बीसी 2 के लिए 1 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज लिया जाता है। आईए विस्तार से जानते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में।
- योजना से मिलने वाले लाभ
1. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
2. इस ऋण पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है।
3. इस योजना के तहत लोन चुकाने की अवधि 7 वर्ष हैं।
4. लाभार्थी 84 किस्तों में लोन चुका सकते हैं।
5. योजना के तहत ऋण उपलब्धता के लिए चयनित आवेदकों के लिए प्रशिक्षण की भी सुविधा उपलब्ध है।
- आवेदन के लिए क्या है जरूरी
1. आवेदक का बिहार का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
2. आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष होनी चाहिए।
3. न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 की आयु सीमा निर्धारित की गई है।
4. आवेदक के पास खुद का या उनके फर्म का चालू बैंक खाता होना चाहिए।
5. फर्म का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. शैक्षणिक प्रमाण पत्र
3. पासबुक
4. जाति प्रमाण पत्र
5. निवास प्रमाण पत्र
6. पासपोस्ट साइज फोटो
7. मोबाइल नंबर
8. ईमेल आईडी
कैसे करें आवेदन
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आप वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। यहां जाकर आपको पंजीयन करना होगा। तत्पश्चात आगे की प्रक्रिया फॉलो करनी होगी। इसके बाद आप अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड का इस्तेमाल करके वेबसाइट पर लॉगिन करें। उसके बाद स्क्रीन पर वेबसाइट द्वारा मांगे जा रहे विवरणों को सही सही भरने के उपरांत मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अंत में आवेदन का प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख लें।
- ध्यान देने योग्य बातें
जिन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया है उन्हें यह भी ध्यान देना होगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ सिर्फ नए उद्योग लगाने के लिए ही दिया जाता है। इस पर मिलने वाली ऋण तीन किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। रेंडम लॉटरी सिस्टम के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाता है। चयन किए गए लाभार्थियों को उद्यमिता के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। आवेदकों का सभी दस्तावेज सही होना अनिवार्य है। जिन्होंने अपने फर्म के नाम से ऋण का आवेदन किया है उनके फर्म का पंजीकरण होना आवश्यक है। (योजनाओं की जानकारी के लिए www.supaultimes.com पर विजिट करें।)
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